Uttarakhand Anganwadi Recruitment 2026-27: Eligibility, Salary, Merit Criteria, and Apply Online Guide

Official recruitment guide for WECD Uttarakhand Anganwadi Worker and Helper vacancies for the selection year 2026-27. Find complete details on local residency guidelines, mandatory document submission, and direct portal links.

Jul 01, 2026 - 23:07
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Uttarakhand Anganwadi worker teaching preschool children in a rural classroom with Himalayan mountains in the background
A warm digital illustration depicting an Anganwadi worker teaching young children in a well-equipped classroom in rural Uttarakhand, representing early childhood education and women empowerment initiatives under the WECD department.

उत्तराखण्ड आंगनवाड़ी भर्ती 2026-27: पात्रता, मानदेय, मेरिट गुणांक और आवेदन प्रक्रिया की संपूर्ण गाइड

उत्तराखण्ड महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा राज्य के सभी जनपदों के अंतर्गत संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों में रिक्त पदों को भरने के लिए चयन वर्ष 2026-27 की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है. विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या- 262231/XVII(4)/2024-31(2)/2005-TC(22078) (दिनांक 18 दिसम्बर, 2024) और संशोधित शासनादेश संख्या- 1451/XVII(4)/2024-31(2)/2005-TC (e-22078) (दिनांक 23 दिसम्बर, 2024) के कड़े दिशा-निर्देशों के तहत यह भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से आयोजित की जा रही है. इस बार रिक्तियों का संकलन और नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल कर दी गई है ताकि किसी भी स्तर पर पारदर्शिता प्रभावित न हो.

यदि आप भी उत्तराखण्ड की स्थायी निवासी हैं और महिला एवं बाल विकास क्षेत्र में अपनी सेवाएं देना चाहती हैं, तो यह आपके लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है. इस लेख में हम उत्तराखण्ड आंगनवाड़ी भर्ती 2026-27 से जुड़ी हर तकनीकी और व्यावहारिक जानकारी जैसे- शैक्षणिक योग्यता, स्थानीय निवास के नियम, आयु सीमा, वरीयता श्रेणियों का निर्धारण, मेरिट अंक गणना प्रणाली और अनुशासनात्मक प्रावधानों को अत्यधिक विस्तार से साझा कर रहे हैं.

महत्वपूर्ण तिथियां (Selection Calendar 2026)

  • ऑनलाइन आवेदन और पंजीकरण प्रारंभ होने की तिथि: 30 जून, 2026 (दोपहर 12:00 बजे से)
  • ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि: 29 जुलाई, 2026 (सायं 05:00 बजे तक)
  • अपील दर्ज करने की अवधि: चयन सूची (Merit List) घोषित होने के 24 घंटे के भीतर आपत्तियों को संबंधित परियोजना कार्यालय में दर्ज कराना होगा.

पदों का वर्गीकरण एवं मासिक मानदेय (Post & Honorarium Details)

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की सेवा शर्तों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक आकर्षक मानदेय संरचना तय की गई है. विभाग के विभिन्न जनपदों के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में खाली पड़े पदों पर नियुक्ति के पश्चात अभ्यर्थियों को हर महीने निश्चित मानदेय प्रदान किया जाएगा. यह मानदेय सेवा की प्रकृति और विभागीय नियमों के अनुसार निम्नलिखित प्रकार से निर्धारित है:

पद का नाम निर्धारित मासिक मानदेय (रुपये) कार्य क्षेत्र और जिम्मेदारियां
आंगनवाड़ी कार्यकर्ती (Anganwadi Worker) ₹ 9,300/- प्रति माह संबंधित आंगनवाड़ी केंद्र स्तर पर समग्र प्रबंधन, प्री-स्कूल शिक्षा और पोषण योजनाओं का सुचारू क्रियान्वयन.
आंगनवाड़ी सहायिका (Anganwadi Helper) ₹ 5,250/- प्रति माह कार्यकर्ती की सहायता करना, केंद्र में आने वाले बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा स्वच्छता बनाए रखना.

अनिवार्य पात्रता मानदंड (Essential Eligibility Criteria)

शासनादेश के कड़े प्रावधानों के तहत केवल वही महिला अभ्यर्थी आवेदन करने की पात्र होंगी जो विभाग द्वारा निर्धारित सभी मापदंडों को पूरी तरह से संतुष्ट करती हैं. इसमें किसी भी स्तर पर कमी पाए जाने पर आवेदन पत्र को बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दिया जाएगा.

1. शैक्षणिक योग्यता (Educational Qualification)

विभाग द्वारा जारी संशोधित नियमावली के अनुसार, अब दोनों ही पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को मानकीकृत कर दिया गया है. इससे पूर्व सहायिका पद के लिए न्यूनतम योग्यता कम थी, परंतु वर्तमान में इसे बढ़ाकर समान कर दिया गया है:

  • अभ्यर्थी का उत्तराखण्ड सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी शिक्षा बोर्ड, परिषद या पंजीकृत संस्थान से न्यूनतम इण्टरमीडिएट (Class 12th) अथवा उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है.
  • उच्चतर शैक्षणिक योग्यता (जैसे- स्नातक या परास्नातक) रखने वाले अभ्यर्थियों को मेरिट निर्धारण में अतिरिक्त अंकों (Bonus Marks) का लाभ दिया जाएगा, जिसका विवरण नीचे मेरिट गणना अनुभाग में दिया गया है.
  • शैक्षणिक योग्यता के अंक पत्रों की सत्यता की जांच विभाग द्वारा संबंधित बोर्ड से कराई जाएगी. यदि किसी अभ्यर्थी के अंक पत्र फर्जी पाए जाते हैं, तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

2. आयु सीमा और शिथिलता (Age Limit & Relaxation)

आयु की गणना के लिए निर्धारित तिथि 01 जुलाई, 2026 रखी गई है:

  • न्यूनतम आयु: आवेदिका की आयु न्यूनतम 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए.
  • अधिकतम आयु: आवेदिका की आयु अधिकतम 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए.
  • आयु का सत्यापन: केवल हाईस्कूल (कक्षा 10वीं) के अंक पत्र/प्रमाण पत्र में दर्ज जन्मतिथि को ही वैध प्रमाण माना जाएगा. किसी भी प्रकार का शपथ पत्र या चिकित्सा प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा.
  • विशेष अपवाद और छूट: यदि कोई महिला पूर्व से ही आंगनवाड़ी सहायिका के रूप में विभाग में कार्यरत है और वह कार्यकर्ती पद के लिए आवेदन कर रही है, तो उस पर अधिकतम आयु सीमा (35 वर्ष) का नियम लागू नहीं होगा.

स्थानीय निवास की अनिवार्य शर्तें (Strict Residence Rules)

चूंकि आंगनवाड़ी पद स्थानीय सेवा की श्रेणी में आते हैं, इसलिए निवास स्थान से संबंधित नियम अत्यधिक कड़े हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस प्रकार उत्तराखण्ड में निजी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा हेतु स्थानीय निवास प्रमाण आवश्यक है (जिसकी विस्तृत जानकारी आप हमारे इस विशेष लेख Uttarakhand RTE Admission Guide 2026-27 पर पढ़ सकते हैं), ठीक उसी प्रकार आंगनवाड़ी सेवा में भी अभ्यर्थी का उसी विशिष्ट क्षेत्र का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है. स्थानीय निवासी होने की शर्तें इस प्रकार हैं:

ग्रामीण क्षेत्रों हेतु निवास पात्रता:

आवेदक महिला को संबंधित राजस्व ग्राम की स्थायी या मूल निवासी होना अनिवार्य है. इसके प्रमाणीकरण हेतु उपजिलाधिकारी (SDM) द्वारा निर्गत डिजिटल या ऑफलाइन स्थायी निवास प्रमाण पत्र के साथ-साथ ग्राम पंचायत विकास अधिकारी (GPDO) द्वारा हस्ताक्षरित एवं प्रमाणित परिवार रजिस्टर की वर्तमान नकल की प्रमाणित प्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा. परिवार रजिस्टर की नकल छह महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए.

नगरीय (शहरी) क्षेत्रों हेतु निवास पात्रता:

आवेदक महिला संबंधित नगर निकाय (नगर पालिका/नगर निगम/नगर पंचायत) के उसी विशिष्ट वार्ड की स्थायी निवासी होनी चाहिए, जिसके अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्र कार्यरत है. इसके प्रमाण के तौर पर उपजिलाधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र के साथ-साथ वार्ड संख्या स्पष्ट रूप से अंकित वोटर आईडी कार्ड (मतदाता पहचान पत्र) अथवा राशन कार्ड की प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक है.

वरीयता और श्रेणियों का निर्धारण (Preference Order)

यदि किसी एक पद के सापेक्ष कई योग्य महिलाएं आवेदन करती हैं, तो विभाग द्वारा शासनादेश के नियम 12 के अनुसार वरीयता क्रम (Priority order) तय किया जाएगा. यह प्रक्रिया समाज के वंचित, विधवा, तलाकशुदा और पूर्व अनुभवी वर्गों को मुख्यधारा में लाने और उन्हें रोजगार के समान अवसर देने के लिए बनाई गई है:

आंगनवाड़ी कार्यकर्ती पद हेतु वरीयता का क्रम आंगनवाड़ी सहायिका पद हेतु वरीयता का क्रम
  1. कार्यरत आंगनवाड़ी सहायिका: ऐसी सहायिका जिसने बाल विकास परियोजना कार्यालय से न्यूनतम 1 वर्ष की निरंतर एवं संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो.
  2. अनुभवी गैर-कार्यरत कार्यकर्ती: पूर्व में जिन्होंने कार्य किया हो किंतु वर्तमान में सेवारत न हों.
  3. अनुभवी गैर-कार्यरत सहायिका: जो पूर्व में सहायिका के रूप में सेवा दे चुकी हों.
  4. विधवा महिला (Widow): पति का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर इस श्रेणी का लाभ मिलेगा.
  5. तलाकशुदा महिला (Divorced): सक्षम न्यायालय द्वारा जारी वैध तलाक आदेश (Decree) की प्रति प्रस्तुत करने पर.
  1. अनुभवी गैर-कार्यरत सहायिका: पूर्व में सेवारत रहीं अनुभवी सहायिकाएं जो वर्तमान में कार्यरत नहीं हैं.
  2. विधवा महिला (Widow): वैध पति मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ आवेदन करने पर वरीयता दी जाएगी.
  3. तलाकशुदा महिला (Divorced): सक्षम प्राधिकारी या सक्षम न्यायालय के आदेश पत्र के साथ आवेदन करने पर.

अंकों का गणित: मेरिट लिस्ट कैसे तैयार की जाएगी? (Merit System Formula)

इस भर्ती में कोई लिखित परीक्षा या साक्षात्कार (Interview) नहीं होगा. अंकों की गणना पूरी तरह से आपके शैक्षणिक स्तर और पूर्व सेवा अवधि के योग के आधार पर की जाएगी. विभाग द्वारा उपयोग की जाने वाली अंक प्रणाली निम्नलिखित प्रकार से काम करती है:

1. हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट के अंकों का विभाजन (प्रतिशत ÷ 10)

अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल परीक्षा अंकों के प्रतिशत को 10 से विभाजित करने पर जो मान प्राप्त होगा, वही उनका योग्यता अंक माना जाएगा:

  • यदि किसी अभ्यर्थी ने हाईस्कूल परीक्षा में 60% अंक प्राप्त किए हैं, तो अंक भार होगा: 60 ÷ 10 = 6.0 अंक.
  • यदि इण्टरमीडिएट परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए हैं, तो अंक भार होगा: 75 ÷ 10 = 7.5 अंक.

2. उच्च शैक्षणिक योग्यता के बोनस अंक (Bonus Marks)

न्यूनतम योग्यता इण्टरमीडिएट से अधिक पढ़ाई करने वाली महिलाओं को विभाग अतिरिक्त वेटेज प्रदान करता है:

  • स्नातक (Graduation - B.A., B.Sc., B.Com, B.C.A. आदि) उत्तीर्ण होने पर: कुल मेरिट में सीधे 02 अंक जोड़े जाएंगे.
  • परास्नातक (Post Graduation - M.A., M.Sc., M.Com आदि) उत्तीर्ण होने पर: कुल मेरिट में सीधे 03 अंक जोड़े जाएंगे.

3. सेवा अनुभव के अंक

विभागीय नियमों के अंतर्गत पूर्व में सेवारत रही अनुभवी महिलाओं को 1 वर्ष की न्यूनतम संतोषजनक सेवा अवधि पूर्ण कर लेने के पश्चात प्रत्येक पूर्ण सेवा वर्ष के लिए 01 अंक दिया जाएगा.

मेरिट अंक गणना का व्यावहारिक उदाहरण:

मान लीजिए उत्तराखण्ड की एक महिला अभ्यर्थी "दीपा देवी" ने आवेदन किया है और उनके शैक्षणिक विवरण इस प्रकार हैं:

  • हाईस्कूल अंक प्रतिशत: 62.00% (अंक भार = 62.00 ÷ 10 = 6.20 अंक)
  • इण्टरमीडिएट अंक प्रतिशत: 68.50% (अंक भार = 68.50 ÷ 10 = 6.85 अंक)
  • शैक्षणिक योग्यता: स्नातक (B.A. पास) (अतिरिक्त बोनस = 2.00 अंक)
  • पूर्व अनुभव: 2 वर्ष का प्रमाणित अनुभव (अनुभव बोनस = 2.00 अंक)

दीपा देवी का कुल मेरिट गुणांक = 6.20 (हाईस्कूल) + 6.85 (इण्टरमीडिएट) + 2.00 (स्नातक) + 2.00 (अनुभव) = 17.05 अंक.

4. टाई-ब्रेकर नियम (समान अंक होने पर चयन)

यदि किन्हीं दो अभ्यर्थियों के कुल गुणांक अंक बिल्कुल बराबर आते हैं, तो चयन प्रक्रिया में निम्नलिखित प्राथमिकताओं के आधार पर निर्णय लिया जाएगा:

  • अधिक आयु: जिस महिला अभ्यर्थी की आयु अधिक होगी, उन्हें मेरिट लिस्ट में ऊपर रखा जाएगा.
  • अधिक शैक्षणिक योग्यता: यदि आयु भी समान पाई जाती है, तो उच्च शैक्षणिक योग्यता (जैसे परास्नातक या स्नातक) रखने वाली महिला का चयन सुनिश्चित किया जाएगा.

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (Step-by-Step Registration & Login Guide)

उत्तराखण्ड आंगनवाड़ी भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया गया है. किसी भी प्रकार का ऑफलाइन या डाक द्वारा भेजा गया फॉर्म सीधे खारिज कर दिया जाएगा. आवेदन करने की संपूर्ण चरणबद्ध विधि नीचे दी गई है:

  1. सबसे पहले भर्ती पोर्टल के आधिकारिक लॉगिन पृष्ठ पर जाएं. आप नीचे दिए गए सीधे लिंक का उपयोग कर सकते हैं:
    https://wecduk.in/login_angan.php
  2. नया पंजीकरण (New Registration): यदि आप पोर्टल पर पहली बार आई हैं, तो लॉगिन फॉर्म के दाईं ओर दिए गए "नया पंजीकरण?" (New Registration) लिंक पर क्लिक करें.
  3. विवरण दर्ज करें: पंजीकरण फॉर्म में अपना चालू मोबाइल नंबर, आधार कार्ड संख्या, जिला, परियोजना का नाम, वार्ड या ग्राम सभा का नाम दर्ज कर अपना पासवर्ड बनाएं.
  4. सफल पंजीकरण एवं लॉगिन: पंजीकरण सफल होने के बाद पुनः मुख्य पृष्ठ पर आएं और अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर (Registered Mobile No.) तथा पूर्व में बनाया गया पासवर्ड दर्ज कर "SIGN IN" बटन पर क्लिक करें.
  5. आवेदन पत्र भरें: पोर्टल के भीतर जाकर संबंधित विज्ञप्ति "आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री/सहायिका चयन वर्ष 2026-27" के लिंक पर क्लिक करें और व्यक्तिगत, निवास एवं शैक्षणिक विवरण अत्यंत सावधानीपूर्वक भरें.
  6. दस्तावेज अपलोड करें: मांगे गए सभी दस्तावेजों (हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर/वोटर आईडी, श्रेणी प्रमाण पत्र) को जेपीजी (JPG) अथवा पीडीएफ (PDF) प्रारूप में स्पष्ट रूप से स्कैन करके अपलोड करें.
  7. सत्यापन और सबमिशन: फॉर्म को अंतिम रूप से सबमिट करने से पहले "Preview" बटन पर क्लिक कर सभी विवरणों का मिलान कर लें. त्रुटिपूर्ण फॉर्म सबमिट हो जाने के बाद कोई भी संशोधन संभव नहीं होगा. अंत में फॉर्म सबमिट कर उसका प्रिंटआउट निकाल लें.

कार्य, उत्तरदायित्व एवं मानदेय कटौती संबंधी नियम (Rules & Penalties)

विभाग में चयनित होने वाली महिलाओं पर समाज कल्याण, बच्चों के पोषण और माताओं के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने की अहम जिम्मेदारी होती है. शासनादेश के भाग-4 (नियम 21, 22) के तहत कार्यों में शिथिलता बरतने पर कड़े अनुशासनात्मक दिशा-निर्देश तय किए गए हैं:

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रमुख कार्य:

  • पोषण एवं स्वास्थ्य: गर्भवती माताओं को संस्थागत प्रसव, स्तनपान के महत्व (0-6 माह तक केवल स्तनपान) की सटीक जानकारी प्रदान करना.
  • शिशु विकास: 03 से 06 वर्ष तक के बच्चों को खेल-खेल में स्कूल पूर्व अनौपचारिक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना.
  • डेटा रख-रखाव: केंद्र से जुड़े बच्चों, गर्भवती एवं धात्री माताओं का शत-प्रतिशत सटीक डेटा भारत सरकार के आधिकारिक पोषण ट्रैकर ऐप (Poshan Tracker App) पर नियमित रूप से अपलोड करना.

अनुशासनात्मक नियम एवं मानदेय कटौती के आधार:

यदि किसी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती या सहायिका द्वारा अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीनता बरती जाती है, तो उनके विरुद्ध निम्नलिखित चरणों के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी:

  • प्रथम चरण (लिखित चेतावनी): बिना किसी पूर्व अनुमति अथवा गंभीर चिकित्सकीय कारण के केंद्र बंद पाए जाने पर, संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी (CDPO) द्वारा स्पष्टीकरण मांगते हुए पहली लिखित चेतावनी दी जाएगी.
  • द्वितीय चरण (मानदेय कटौती): पहली चेतावनी के उपरांत भी यदि कार्यप्रणाली में सुधार नहीं होता, अथवा पोषण ट्रैकर ऐप में जानबूझकर गलत/अपूर्ण जानकारी दर्ज की जाती है, अथवा टीएचआर (Take Home Ration) पुषाहार वितरण में अनियमतिता पाई जाती है, तो अधिकतम 10 दिनों के मानदेय की कटौती की जा सकती है. यह कटौती सेवा में व्यवधान नहीं मानी जाएगी अपितु एक आर्थिक दंड होगी.
  • तृतीय चरण (सेवामुक्ति/बर्खास्तगी): गंभीर वित्तीय अनियमितता, झूठे/फर्जी शैक्षणिक या निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने अथवा विभाग के विरुद्ध सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया के माध्यम से दुर्भावनापूर्ण दुष्प्रचार करने की पुष्टि होने पर सेवा से सीधे बर्खास्त कर दिया जाएगा.

आपत्ति निवारण एवं अपीलीय समिति (Appellate Committee & Dispute Resolution)

यदि किसी अभ्यर्थी को अपनी श्रेणी, वरीयता अंक या अंतिम मेरिट सूची में किसी भी प्रकार की विसंगति महसूस होती है, तो उसके पास आपत्ति दर्ज कराने का वैधानिक अधिकार है.

  • अपील की समय सीमा: मेरिट लिस्ट घोषित होने की तिथि से 01 सप्ताह (7 कार्यदिवस) के भीतर आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है.
  • अपीलीय समिति की संरचना: आपत्तियों के निष्पक्ष निवारण हेतु जिला स्तर पर गठित अपीलीय समिति में मुख्य विकास अधिकारी (CDO) को अध्यक्ष, जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) को सदस्य, जिला समाज कल्याण अधिकारी को सदस्य एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी (DPO) को सदस्य सचिव बनाया गया है.
  • समिति द्वारा दस्तावेजों की जांच के उपरांत दिया गया निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा.

उत्तराखण्ड की अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं (Other State Schemes)

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा राज्य के नागरिकों के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक उत्थान के लिए विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी एवं निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण योजनाएं भी चलाई जाती हैं. इसी क्रम में, समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही निःशुल्क वृद्धजन देखभाल प्रशिक्षण के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारा यह विशेष लेख भी देख सकती हैं:

? उत्तराखंड निःशुल्क Geriatric Care प्रशिक्षण 2026: आवेदन पात्रता एवं पूरी प्रक्रिया

निष्कर्ष एवं अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सलाह

उत्तराखण्ड महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की चयन वर्ष 2026-27 की आंगनवाड़ी भर्ती पूर्णतः योग्यता और पारदर्शिता पर आधारित है. चूंकि चयन का आधार मेरिट गुणांक है, इसलिए आपका एक गलत दस्तावेज पूरे आवेदन को निरस्त करा सकता है. अंतिम तिथि 29 जुलाई, 2026 (सायं 05:00 बजे) का इंतजार किए बिना समय से अपना पंजीकरण पूर्ण कर लें.

अपने दस्तावेजों का पुनः सत्यापन कर लें और केवल सक्षम स्तर (तहसील/ब्लॉक) से निर्गत प्रमाण पत्रों को ही अपलोड करें. अधिक जानकारी और पंजीकरण हेतु विभाग के लॉगिन पृष्ठ https://wecduk.in/login_angan.php पर नियमित विजिट करते रहें.

Shakti Rao Mani

Shakti Rao Mani शिक्षा नीति, सरकारी योजनाओं और उत्तराखण्ड के विद्यालयी शिक्षा तंत्र पर विशेष रूप से लिखते हैं। Aapbiti के Education Unit से जुड़े हैं और अभिभावकों व छात्रों तक सटीक एवं उपयोगी जानकारी पहुँचाना उनकी प्राथमिकता है।

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