उत्तराखंड आरटीई प्रवेश 2026-27: ऑनलाइन आवेदन, पात्रता, दस्तावेज और पूरी प्रक्रिया

उत्तराखंड शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम 2026-27 के तहत निजी स्कूलों में 25% आरक्षित सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया जारी है। इस लेख में जानें आवेदन प्रक्रिया, आयु सीमा, जरूरी दस्तावेज, पात्रता श्रेणियां, आय सीमा और लॉटरी रिजल्ट देखने की पूरी जानकारी।

Sep 26, 2026 - 13:46
Updated: 14 hours ago
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RTE Uttarakhand Admission 2026-27 Online Application and Eligibility
उत्तराखंड शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों में प्रवेश, पात्रता और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को दर्शाती हुई छवि।

उत्तराखंड में शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों में प्रवेश के लिए शैक्षणिक सत्र 2026-27 की प्रक्रिया अभी जारी है। आधिकारिक पोर्टल rteonline.uk.gov.in के अनुसार दूसरे चरण के लिए विद्यालय पंजीकरण 05 सितंबर 2026 से 08 सितंबर 2026 तक निर्धारित किया गया था, जबकि पहले चरण की लॉटरी प्रक्रिया 18 अप्रैल 2026 को पूरी होकर परिणाम जारी किया जा चुका है। अभिभावकों और छात्रों के लिए आगे की प्रक्रिया को लेकर लगातार सवाल बने हुए हैं, ऐसे में जरूरी है कि पूरी अपडेट, पात्रता और दस्तावेजों की जानकारी एक साथ समझी जाए।

आरटीई अधिनियम और 25 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान क्यों है जरूरी

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(सी) के अनुसार, हर मान्यता प्राप्त निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालय को अपनी प्रवेश स्तर की कक्षा में कम से कम 25 प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित रखनी होती हैं। उत्तराखंड में इस प्रावधान को उत्तराखंड निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम, 2011 के तहत लागू किया गया है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि परिवार की आर्थिक स्थिति किसी बच्चे की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में बाधा न बने। चयनित बच्चों को कक्षा 8 तक निःशुल्क शिक्षा, पाठ्यपुस्तकें, गणवेश (यूनिफॉर्म) और पीएम पोषण योजना के तहत मध्याह्न भोजन जैसी सुविधाएं दी जाती हैं, और स्कूल इस मद में होने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार से प्राप्त करते हैं।

RTE उत्तराखंड प्रवेश 2026-27: अब तक की समयरेखा

सत्र 2026-27 के लिए आरटीई प्रवेश प्रक्रिया कई चरणों में चलाई जा रही है। पहले चरण का ऑनलाइन आवेदन फरवरी-मार्च 2026 में खोला गया था और इसकी लॉटरी 18 अप्रैल 2026 को निकाली जा चुकी है। इसके बाद दूसरे चरण के लिए विद्यालय पंजीकरण 05 से 08 सितंबर 2026 के बीच कराया गया, ताकि जिन स्कूलों में सीटें रिक्त रह गई थीं, वे दोबारा पोर्टल पर अपडेट हो सकें। अपबीती पर प्रकाशित RTE उत्तराखंड प्रवेश 2026-27: दूसरे और तीसरे चरण में देरी से जुड़ी रिपोर्ट में बताया गया था कि विद्यालयों से डाटा प्राप्त करने और सत्यापन में लगने वाले समय के कारण आगे के चरणों के कार्यक्रम में देरी हुई। नीचे दी गई तालिका में अब तक जारी प्रमुख तिथियां दी गई हैं।

चरण प्रक्रिया तिथि/स्थिति
चरण 1 ऑनलाइन आवेदन फरवरी-मार्च 2026
चरण 1 लॉटरी परिणाम 18 अप्रैल 2026 (जारी)
चरण 2 विद्यालय पंजीकरण 05 सितंबर 2026 से 08 सितंबर 2026
चरण 2 छात्र आवेदन/लॉटरी पोर्टल पर अलग से अधिसूचित
चरण 3 रिक्त सीटों पर प्रवेश पोर्टल पर सूचना प्रतीक्षित

चूंकि तीसरे चरण की तिथियां अभी आधिकारिक रूप से पोर्टल पर अधिसूचित नहीं हुई हैं, इसलिए अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे rteonline.uk.gov.in को नियमित रूप से देखते रहें। सामान्यतः जिन विद्यालयों में आरक्षित सीटें रिक्त रह जाती हैं, उनकी सूची अगले चरण में दोबारा पोर्टल पर अपलोड की जाती है।

पात्रता की श्रेणियां और आय सीमा

उत्तराखंड में आरटीई के तहत प्रवेश के लिए बच्चे को निम्न में से किसी एक श्रेणी में आना अनिवार्य है। समग्र शिक्षा उत्तराखंड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार श्रेणीवार आय सीमा इस प्रकार है।

श्रेणी पात्रता शर्त
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग पारिवारिक वार्षिक आय ₹55,000 या उससे कम, अथवा बीपीएल कार्डधारक
अनुसूचित जाति/जनजाति एवं ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) पारिवारिक वार्षिक आय ₹4.5 लाख तक
दिव्यांग बच्चे वैध दिव्यांगता प्रमाण पत्र आवश्यक
अनाथ बच्चे अनाथ प्रमाण पत्र आवश्यक
एचआईवी/एड्स प्रभावित या आश्रित बच्चे संबंधित चिकित्सकीय प्रमाण पत्र आवश्यक
तलाकशुदा/विधवा मां पर आश्रित बच्चे पारिवारिक वार्षिक आय ₹80,000 से कम

निवास प्रमाण, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और अन्य संबंधित दस्तावेज सक्षम अधिकारी (तहसीलदार या राजस्व निरीक्षक) द्वारा जारी होने चाहिए। स्व-घोषणा पत्र या निजी संस्था द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होते।

पोर्टल पर आवेदन करते समय अभिभावक को अपने घर का पता दर्ज करना होता है, जिसके आधार पर सिस्टम स्वतः उस वार्ड या क्षेत्र में आने वाले पात्र विद्यालयों की सूची दिखाता है। नियमानुसार बच्चे को घर से एक निश्चित दूरी (सामान्यतः 1 से 3 किलोमीटर के भीतर) स्थित विद्यालय के लिए ही आवेदन करने की प्राथमिकता दी जाती है, ताकि आवागमन में बच्चे को असुविधा न हो। एक से अधिक विद्यालय उपलब्ध होने पर अभिभावक वरीयता क्रम में विकल्प चुन सकते हैं, और अंतिम आवंटन कंप्यूटरीकृत लॉटरी के माध्यम से पारदर्शी ढंग से किया जाता है।

प्रवेश के लिए आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है

13 जून 2025 की सरकारी अधिसूचना के अनुसार, कक्षा 1 में प्रवेश के लिए बच्चे की आयु 01 जुलाई 2026 तक 6 वर्ष पूर्ण होनी अनिवार्य है। पूर्व-प्राथमिक कक्षाओं के लिए आयु सीमा नीचे तालिका में दी गई है।

कक्षा न्यूनतम आयु
बालवाटिका-1 (नर्सरी) 3 वर्ष पूर्ण
बालवाटिका-2 (एलकेजी) 4 वर्ष पूर्ण
बालवाटिका-3 (यूकेजी) 5 वर्ष पूर्ण
कक्षा 1 6 वर्ष पूर्ण

विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि कुछ विद्यालयों द्वारा इन आयु मानकों की अनदेखी कर प्रवेश दिए जाने की शिकायतें मिली हैं, ऐसे मामलों में संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी से शिकायत की जा सकती है।

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

आरटीई पोर्टल पर आवेदन करने से पहले अभिभावकों को निम्नलिखित दस्तावेज तैयार रखने चाहिए, ताकि आवेदन में किसी तरह की त्रुटि न हो।

  • बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र (आधार कार्ड या स्व-घोषणा भी स्वीकार्य)
  • बच्चे और अभिभावक का आधार कार्ड
  • पारिवारिक आय प्रमाण पत्र अथवा बीपीएल राशन कार्ड
  • जाति प्रमाण पत्र (यदि एससी/एसटी/ओबीसी श्रेणी में आवेदन कर रहे हों)
  • स्थायी निवास प्रमाण पत्र (वोटर कार्ड, बैंक पासबुक, बिजली बिल में से कोई एक)
  • अभिभावक का पहचान पत्र (पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी)
  • दिव्यांगता, अनाथ, तलाक अथवा विधवा से जुड़े मामलों में संबंधित प्रमाण पत्र
  • बच्चे की हाल की पासपोर्ट साइज फोटो

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया

आरटीई उत्तराखंड के तहत आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम से होता है। अभिभावक स्वयं या नजदीकी साइबर कैफे की मदद से आवेदन जमा कर सकते हैं।

  • सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल rteonline.uk.gov.in पर जाएं।
  • होम पेज पर उपलब्ध सक्रिय अधिसूचना और "स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन" लिंक चुनें।
  • बच्चे का नाम, जन्मतिथि, पता और श्रेणी संबंधी जानकारी सही-सही भरें।
  • आवश्यक दस्तावेज स्कैन कर निर्धारित प्रारूप में अपलोड करें।
  • अपने वार्ड में उपलब्ध विद्यालयों की सूची में से नजदीकी विद्यालय का चयन करें।
  • फॉर्म को अंतिम रूप से जमा करने से पहले सभी विवरण दोबारा जांच लें और सबमिट करें।
  • आवेदन क्रमांक (एप्लीकेशन नंबर) सुरक्षित रखें, यह लॉटरी परिणाम देखने के लिए जरूरी होगा।

लॉटरी परिणाम कैसे देखें

rteonline.uk.gov.in पर लॉगिन कर आवेदन क्रमांक दर्ज करने से लॉटरी परिणाम देखा जा सकता है। पोर्टल के नोटिफिकेशन बॉक्स में "लॉटरी रिजल्ट" लिंक पर क्लिक करने पर पहले, दूसरे और तीसरे चरण की सूची अलग-अलग उपलब्ध रहती है। चयनित होने पर अभिभावक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर सूचना संदेश भी भेजा जाता है।

चयन के बाद प्रवेश प्रक्रिया

लॉटरी में चयनित बच्चों के अभिभावकों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर संबंधित विद्यालय में मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर प्रवेश प्रक्रिया पूरी करनी होती है। यदि तय समय में प्रवेश नहीं लिया जाता, तो सीट अगले चरण की प्रतीक्षा सूची में शामिल किसी अन्य बच्चे को आवंटित की जा सकती है। विद्यालय द्वारा प्रवेश देने से इनकार किए जाने की स्थिति में अभिभावक जिला शिक्षा अधिकारी या राज्य परियोजना कार्यालय में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

योजना के तहत बच्चों को मिलने वाली सुविधाएं

आरटीई के तहत चयनित बच्चे को कक्षा 8 तक निजी विद्यालय में पूरी तरह निःशुल्क शिक्षा मिलती है, यानी न तो प्रवेश शुल्क लिया जा सकता है और न ही ट्यूशन फीस। इसके साथ ही बच्चे को पाठ्यपुस्तकें, नोटबुक और गणवेश (यूनिफॉर्म) भी विद्यालय अथवा संबंधित विभाग की ओर से उपलब्ध कराए जाते हैं। प्रधानमंत्री पोषण योजना (पूर्व में मध्याह्न भोजन योजना) के तहत स्कूल में पका हुआ भोजन भी दिया जाता है। इन सुविधाओं पर होने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति (रीइम्बर्समेंट) राज्य सरकार समग्र शिक्षा अभियान के माध्यम से संबंधित विद्यालय को प्रति छात्र निर्धारित दर के आधार पर करती है, जिससे विद्यालय पर आर्थिक बोझ नहीं पड़ता।

क्या चयनित बच्चे से किसी प्रकार की फीस ली जा सकती है

नहीं, आरटीई कोटे से प्रवेश पाने वाले बच्चे से विद्यालय किसी भी प्रकार की प्रवेश फीस, ट्यूशन फीस या अन्य अनिवार्य शुल्क नहीं ले सकता। यदि कोई विद्यालय फीस की मांग करता है, तो अभिभावक तुरंत जिला शिक्षा कार्यालय या राज्य परियोजना कार्यालय में लिखित शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

आवेदन में गलती हो जाने पर क्या करें

यदि फॉर्म भरते समय बच्चे का नाम, जन्मतिथि या दस्तावेज अपलोड करने में कोई त्रुटि हो जाए, तो पोर्टल पर निर्धारित सुधार विंडो (करेक्शन विंडो) के दौरान संबंधित विवरण संशोधित किया जा सकता है। यह सुविधा हर चरण में सीमित दिनों के लिए ही खुलती है, इसलिए अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि सबमिट करने से पहले सभी जानकारी सावधानीपूर्वक जांच लें।

संपर्क और शिकायत निवारण

आवेदन या पोर्टल संबंधी किसी तकनीकी समस्या के लिए अभिभावक समग्र शिक्षा उत्तराखंड के राज्य परियोजना कार्यालय से सीधे संपर्क कर सकते हैं।

विवरण जानकारी
कार्यालय राज्य परियोजना कार्यालय, नन्नूरखेड़ा, तपोवन रोड, रायपुर, देहरादून - 248001
संपर्क नंबर 0135-2781942
ईमेल spd-ssa-uk@nic.in

अभिभावकों के लिए आगे क्या करना जरूरी है

जिन अभिभावकों ने अब तक आवेदन नहीं किया है या जिनका आवेदन प्रतीक्षा सूची में है, उन्हें आधिकारिक पोर्टल rteonline.uk.gov.in पर नियमित रूप से नजर रखनी चाहिए, क्योंकि तीसरे चरण और रिक्त सीटों से जुड़ी अधिसूचना किसी भी समय जारी हो सकती है। साथ ही, दूसरे और तीसरे चरण में हुई देरी के कारणों और आगे की संभावित समय-सीमा को विस्तार से समझने के लिए अपबीती की पूर्व प्रकाशित रिपोर्ट देखी जा सकती है। दस्तावेजों को समय से पहले तैयार रखना और आय एवं जाति प्रमाण पत्र को अद्यतन रखना आवेदन प्रक्रिया को आसान बना सकता है।

Frequently Asked Questions

नहीं, अभिभावक केवल उसी जिले और स्थानीय वार्ड/क्षेत्र के स्कूलों के लिए आवेदन कर सकते हैं जहाँ का उनका स्थायी निवास प्रमाण पत्र है।

निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रवेश न लेने पर वह सीट रद्द कर दी जाती है और उसे अगले चरण में प्रतीक्षा सूची (Waiting List) के बच्चे को दे दिया जाता है।

नहीं, आरटीई के तहत प्रवेश केवल विद्यालय की प्रवेश-स्तर की कक्षा (जैसे नर्सरी, एलकेजी या कक्षा 1) में ही मिलता है।

ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट और सभी मूल दस्तावेज केवल लॉटरी में चयन (Selection) होने के बाद संबंधित विद्यालय में सत्यापन के लिए ले जाने होते हैं।
Naina Saini

"Naina Saini is an Editorial Intern at Aapbiti, specializing in publishing and managing education-focused news articles. Operating under the direct mentorship and guidance of Shakti Rao Mani, the Product Owner of aapbiti.com, Naina is dedicated to delivering accurate, timely, and engaging academic updates. Her role focuses on keeping readers informed about educational trends, exams, admissions, and key academic policies."

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