RTE Admission 2026: यूपी में धारा 12(1)(ग) के तहत निजी स्कूलों में फ्री एडमिशन की नई व्यवस्था लागू

उत्तर प्रदेश सरकार ने RTE Act 2009 की धारा 12(1)(ग) के अंतर्गत गैर-सहायतित निजी विद्यालयों में अलाभित समूह और दुर्बल वर्ग के बच्चों को कक्षा-1/पूर्व प्राथमिक कक्षा में प्रवेश देने की व्यवस्था को और सुव्यवस्थित करने के लिए 08 जनवरी 2026 को नया शासनादेश जारी किया है। इस लेख में जानें RTE Admission 2026 से जुड़ी पात्रता, आयु सीमा, आवश्यक दस्तावेज, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, फीस प्रतिपूर्ति दर, वित्तीय सहायता और जरूरी नियमों की पूरी और सटीक जानकारी — सरल हिंदी में।

Jul 18, 2026 - 16:12
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RTE Admission 2026 UP धारा 12(1)(ग) निजी स्कूल फ्री एडमिशन नोटिफिकेशन
RTE Act धारा 12(1)(ग), उत्तर प्रदेश शासन 2026 के तहत पात्रता, आयु सीमा, आवेदन प्रक्रिया, फीस प्रतिपूर्ति और वित्तीय सहायता को दर्शाने वाला इन्फोग्राफिक।

RTE Admission 2026: यूपी में धारा 12(1)(ग) के तहत निजी स्कूलों में फ्री एडमिशन की नई व्यवस्था लागू

परिचय

उत्तर प्रदेश सरकार ने निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (RTE Act) की धारा 12(1)(ग) के अंतर्गत प्रदेश के गैर-सहायतित (unaided) मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में कमजोर और अलाभित वर्ग के बच्चों को कक्षा-1 या पूर्व प्राथमिक कक्षा में प्रवेश देने से जुड़ी व्यवस्था को और अधिक सुव्यवस्थित करने के लिए नया आदेश जारी किया है।

यह नया शासनादेश 08 जनवरी 2026 को बेसिक शिक्षा अनुभाग-3 द्वारा जारी किया गया, जिसमें पूर्व में जारी शासनादेश संख्या 963/अड़सठ-3-2025, दिनांक 08.09.2025 को अवक्रमित करते हुए नए और स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। इस लेख में हम आपको RTE Admission 2026 से जुड़ी हर जरूरी जानकारी सरल भाषा में बताएंगे।

शासनादेश (Government Order) के बारे में

यह पत्र उत्तर प्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा द्वारा प्रदेश के समस्त जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, जिला शिक्षा परियोजना समिति को संबोधित है। पत्र संख्या 10/अड़सठ-3-2026 है और यह लखनऊ से दिनांक 08 जनवरी 2026 को जारी किया गया।

पत्र में बताया गया है कि पूर्व के शासनादेश (दिनांक 08.09.2025) को लागू करने के दौरान आवेदन में अलाभित समूह/दुर्बल वर्ग के बच्चों का आधार तय करने और आवेदन में प्रस्तुत अभिलेखों के अन्य विभागों से ऑनलाइन सत्यापन में समस्याएं सामने आईं। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए पुराने आदेश को समाप्त कर नए, स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

मुख्य बिंदु (Key Highlights)

बिंदु विवरण
कानून/धारा RTE Act 2009 की धारा 12(1)(ग)
शासनादेश संख्या 10/अड़सठ-3-2026, दिनांक 08.01.2026
आरक्षित सीटें प्रवेश कक्षा की कुल संख्या का न्यूनतम 25%
लाभार्थी अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चे
निःशुल्क शिक्षा अवधि प्रवेश कक्षा से कक्षा-8 तक
आवेदन माध्यम पूर्णतः ऑनलाइन (rte25.upsdc.gov.in)
फीस प्रतिपूर्ति दर अधिकतम ₹450 प्रति बच्चा प्रतिमाह (12 माह हेतु)
पुस्तक/यूनिफार्म सहायता ₹5000 प्रति बच्चा प्रति वर्ष

योजना का उद्देश्य

इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य समाज के आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को अच्छे निजी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। RTE Act के तहत यह सुनिश्चित किया जाता है कि किसी भी बच्चे को केवल आर्थिक स्थिति के कारण अच्छी शिक्षा से वंचित न रहना पड़े।

साथ ही, इस आदेश का उद्देश्य आवेदन एवं सत्यापन प्रक्रिया में आ रही तकनीकी और प्रशासनिक अड़चनों को दूर करना भी है, ताकि पात्र बच्चों को समय पर और बिना परेशानी के प्रवेश मिल सके।

प्रमुख बदलाव (Major Updates)

  • पुराने शासनादेश (08.09.2025) को समाप्त कर नए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
  • आवेदन में आधार नंबर और आधार लिंक्ड/सीडेड बैंक खाता विवरण देना अनिवार्य किया गया है।
  • सत्यापन प्रक्रिया को दो-स्तरीय (Khand Shiksha Adhikari + BSA) बनाया गया है।
  • फर्जी अभिलेख पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई का प्रावधान।
  • चयन प्रक्रिया को दो चरणों — Randomization और Allotment — में विभाजित किया गया है।

पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)

अलाभित समूह के बालक/बालिका

  • अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग तथा निःशक्त बच्चा।
  • एच.आई.वी./कैंसर पीड़ित माता-पिता/अभिभावक का बच्चा, अथवा अनाथ बच्चा (चाहे वह बाल गृह में हो)।

दुर्बल वर्ग के बालक/बालिका

  • जिनके माता-पिता या संरक्षक सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत गरीबी रेखा के नीचे (अन्त्योदय) कार्डधारक हों।
  • जिनके माता-पिता या संरक्षक दिव्यांगता/वृद्धावस्था/विधवा पेंशन प्राप्तकर्ता हों।
  • जिनके माता-पिता या संरक्षक की अधिकतम वार्षिक आय ₹1.00 लाख तक हो।

आयु सीमा

कक्षा आयु सीमा
नर्सरी 3 वर्ष या अधिक किन्तु 4 वर्ष से कम
एल.के.जी. 4 वर्ष या अधिक किन्तु 5 वर्ष से कम
यू.के.जी. 5 वर्ष या अधिक किन्तु 6 वर्ष से कम
कक्षा-1 6 वर्ष या अधिक किन्तु 7 वर्ष से कम

आयु की गणना शैक्षिक सत्र प्रारंभ होने के दिनांक 01 अप्रैल को की जाएगी।

आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)

पात्रता श्रेणी संबंधित अभिलेख
अलाभित समूह तहसीलदार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र
निवास प्रमाण पत्र तहसील स्तर से निर्गत निवास प्रमाण पत्र, मतदाता परिचय पत्र, राशन कार्ड, ग्रामीण क्षेत्र में जॉब कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, विद्युत/पानी बिल
दुर्बल वर्ग खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा जारी गरीबी रेखा के नीचे (अन्त्योदय) कार्ड अथवा तहसील स्तर से जारी वार्षिक आय प्रमाण पत्र
निःशक्त/एच.आई.वी./कैंसर पीड़ित माता-पिता का बच्चा मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत चिकित्सा प्रमाणपत्र
अनाथ बच्चा सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र
दिव्यांगता/वृद्धावस्था/विधवा पेंशन प्राप्तकर्ता माता-पिता का बच्चा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग/स्वास्थ्य विभाग/समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र

महत्वपूर्ण नियम एवं शर्तें

  • अभिभावक द्वारा आवेदन में अपने ग्राम पंचायत/वार्ड का चयन किया जाएगा, जिसके आधार पर आस-पास (Neighbourhood) के अधिकतम 10 विद्यालयों का वरीयता क्रम में चयन होगा।
  • ग्राम पंचायत अथवा नगर पंचायत/पालिका/निगम का वार्ड ही "Neighbourhood" की इकाई माना जाएगा।
  • एक अभिभावक द्वारा एक लॉटरी चरण में केवल एक बार आवेदन किया जा सकेगा। सीट आवंटित न होने पर अगले चरण में पुनः आवेदन किया जा सकता है।
  • प्रवेशित बच्चों को अन्य बच्चों से अलग नहीं किया जाएगा और न ही अलग कक्षा संचालित की जाएगी।
  • दस्तावेजों में कूटरचना (फर्जीवाड़ा) पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी।

आवेदन प्रक्रिया (Step-by-Step Application Process)

चरण 1: पोर्टल पर पंजीकरण

अभिभावक को RTE पोर्टल rte25.upsdc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू करनी होगी।

चरण 2: व्यक्तिगत एवं पते की जानकारी भरना

आवेदन में अभिभावक (माता या पिता) को अपना आधार नंबर दर्ज करना होगा तथा अपना ग्राम पंचायत/वार्ड चुनना होगा।

चरण 3: बैंक खाता विवरण देना

वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु अभिभावक को अपना आधार लिंक्ड/सीडेड बैंक खाता विवरण आवेदन में भरना होगा।

चरण 4: दस्तावेज अपलोड करना

पात्रता श्रेणी अनुसार आवश्यक अभिलेखों की स्पष्ट और स्वच्छ छायाप्रति (स्कैन कॉपी) आवेदन के साथ संलग्न करनी होगी।

चरण 5: विद्यालय वरीयता चयन

अपने क्षेत्र के आस-पास उपलब्ध अधिकतम 10 विद्यालयों को वरीयता क्रम में चुनें।

चरण 6: सत्यापन प्रक्रिया

आवेदन खण्ड शिक्षा अधिकारी और उसके बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा दो स्तरों पर सत्यापित किया जाएगा।

चरण 7: ऑनलाइन लॉटरी एवं परिणाम

सत्यापित आवेदनों को ऑनलाइन लॉटरी में शामिल किया जाएगा। लॉटरी दो चरणों — Randomization और Allotment — में पूर्ण होगी, और परिणाम पोर्टल पर प्रदर्शित होने के साथ अभिभावकों को SMS से सूचित किया जाएगा।

Apply for Uttarakhand

लाभ (Benefits)

  • अलाभित/दुर्बल वर्ग के बच्चों को प्रतिष्ठित निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश
  • कक्षा-8 तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा।
  • विद्यालय को शासन द्वारा फीस प्रतिपूर्ति के रूप में अधिकतम ₹450 प्रति बच्चा प्रतिमाह का भुगतान।
  • अभिभावकों को पाठ्य पुस्तकों, अभ्यास पुस्तिकाओं और यूनिफार्म हेतु ₹5000 प्रति बच्चा प्रति वर्ष की सीधी वित्तीय सहायता।
  • प्रवेशित बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा।

महत्वपूर्ण तिथियां (Important Dates)

कार्य तिथि
शासनादेश जारी होने की तिथि 08 जनवरी 2026
आयु गणना की तिथि 01 अप्रैल (शैक्षिक सत्र प्रारंभ)
विद्यालयों द्वारा फीस प्रतिपूर्ति मांग पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापित मांग शिक्षा निदेशालय को भेजने की तिथि 31 अक्टूबर

अन्य विद्यालय-स्तरीय एवं जनपद-स्तरीय समय-सारणी के संबंध में Official notification has not specified this information, यह विवरण महानिदेशक, स्कूल शिक्षा/शिक्षा निदेशक (बेसिक) द्वारा पृथक से जारी किया जाएगा।

महत्वपूर्ण निर्देश (Important Instructions)

  • विद्यालय द्वारा बच्चे को प्रवेश न देने की स्थिति में स्पष्ट कारण अपने स्कूल लॉगिन से वेबपोर्टल पर अंकित करना अनिवार्य है।
  • विद्यालय द्वारा किसी भी प्रकार की अतिरिक्त फीस मांगना, अप्रासंगिक दस्तावेज मांगना या अभिभावक को परेशान करना अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत कार्रवाई योग्य है।
  • विद्यालय द्वारा नामांकित छात्र का विवरण ऑनलाइन पोर्टल पर फीड न करने पर फीस प्रतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया जाएगा।
  • यदि विद्यालय तथ्यों को छिपाकर या मिथ्या दावे के आधार पर प्रतिपूर्ति प्राप्त करता पाया जाता है, तो मान्यता वापसी सहित कठोर कार्रवाई होगी और दोगुनी धनराशि भूमि राजस्व की बकाया धनराशि के रूप में वसूल की जाएगी।
  • आवेदन, सत्यापन एवं दस्तावेजों का विवरण पोर्टल पर कक्षा-8 तक अथवा प्रवेशोपरांत अधिकतम 2 वर्ष तक सुरक्षित रखा जाएगा।

आम गलतियां जिनसे बचें (Common Mistakes to Avoid)

  • आवेदन में गलत या अधूरा आधार नंबर दर्ज करना।
  • बैंक खाते को आधार से लिंक/सीड न कराना, जिससे वित्तीय सहायता में देरी हो सकती है।
  • पात्रता श्रेणी से मेल न खाते दस्तावेज अपलोड करना।
  • अस्पष्ट या धुंधली स्कैन कॉपी अपलोड करना, जिससे सत्यापन में दिक्कत आती है।
  • एक ही लॉटरी चरण में एक से अधिक बार आवेदन करने का प्रयास करना।
  • फर्जी या कूटरचित प्रमाण पत्र संलग्न करना, जो विधिक कार्रवाई का कारण बन सकता है।

निष्कर्ष

RTE Act की धारा 12(1)(ग) के अंतर्गत जारी यह नया शासनादेश उत्तर प्रदेश में अलाभित समूह और दुर्बल वर्ग के बच्चों को निजी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। स्पष्ट पात्रता मानदंड, दो-स्तरीय सत्यापन प्रक्रिया और ऑनलाइन लॉटरी प्रणाली से प्रवेश प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाई गई है।

यदि आप उत्तर प्रदेश में RTE Admission 2026 के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो पात्रता की जांच कर सही दस्तावेजों के साथ समय रहते आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन अवश्य करें। इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं और शिक्षा अपडेट के लिए हमारी वेबसाइट पर सरकारी योजना श्रेणी के अन्य लेख भी पढ़ें।

अधिक और आधिकारिक जानकारी के लिए यूपी सरकार के आधिकारिक RTE पोर्टल पर जारी नोटिफिकेशन जरूर देखें: https://rte25.upsdc.gov.in/Notification.aspx

अस्वीकरण (Disclaimer)

यह लेख उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या 10/अड़सठ-3-2026, दिनांक 08.01.2026 पर आधारित है और केवल सामान्य जानकारी हेतु तैयार किया गया है। किसी भी आवेदन या निर्णय से पहले पाठकों को आधिकारिक RTE पोर्टल (rte25.upsdc.gov.in) अथवा संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से नवीनतम और पुष्ट जानकारी अवश्य प्राप्त करनी चाहिए।

Frequently Asked Questions

उत्तर: इस अधिनियम के अंतर्गत सभी गैर-सहायतित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में उनकी प्रारंभिक प्रवेश कक्षा (कक्षा-1 या पूर्व प्राथमिक कक्षा) की कुल क्षमता के कम से कम 25 प्रतिशत (25%) सीटों पर अलाभित समूह और दुर्बल वर्ग के बच्चों को निःशुल्क प्रवेश दिया जाता है । यह निःशुल्क शिक्षा कक्षा-8 तक लागू रहती है ।

अलाभित समूह: अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग (OBC), निःशक्त (दिव्यांग) बच्चे, अनाथ बच्चे, या कैंसर/HIV पीड़ित माता-पिता के बच्चे व दुर्बल वर्ग: गरीबी रेखा के नीचे के कार्डधारक (अन्त्योदय), दिव्यांगता/वृद्धावस्था/विधवा पेंशन प्राप्त करने वाले अभिभावकों के बच्चे, या ऐसे परिवार जिनकी अधिकतम वार्षिक आय ₹1.00 लाख तक हो ।

नर्सरी (Nursery): 3 वर्ष से अधिक लेकिन 4 वर्ष से कम व एल.के.जी. (LKG): 4 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम व यू.के.जी. (UKG): 5 वर्ष से अधिक लेकिन 6 वर्ष से कम व कक्षा-1 (Class-1): 6 वर्ष से अधिक लेकिन 7 वर्ष से कम ।

आवेदन प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन आर.टी.ई. पोर्टल (www.rte25.upsdc.gov.in) के माध्यम से पूरी की जाएगी । अभिभावक अपने निवास के ग्राम पंचायत/वार्ड के अंतर्गत आने वाले अधिकतम 10 विद्यालयों को वरीयता क्रम में चुन सकते हैं । इसके बाद जिलाधिकारी की अध्यक्षता में ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से पारदर्शी तरीके से विद्यालय आवंटित किया जाता है ।
Yash Kumar

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