UDISE+ पोर्टल पर स्कूल प्रोफाइल अपडेट 2026-27: पूरी प्रक्रिया और जरूरी दिशा-निर्देश
शिक्षा मंत्रालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए UDISE+ पोर्टल पर स्कूल प्रोफाइल अपडेट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सभी सरकारी और निजी स्कूलों के लिए सेक्शन 1A भरना अनिवार्य है। जानें स्टेप-बाय-स्टेप लॉगिन प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज और डेटा अपडेट करने के लाभ।
UDISE+ पोर्टल पर स्कूल प्रोफाइल अपडेट करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शिक्षा मंत्रालय के निर्देश पर सभी राज्यों के स्कूलों को अपने UDISE नंबर और पासवर्ड से udiseplus.gov.in पोर्टल में लॉगिन कर शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए स्कूल प्रोफाइल अपडेट करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही प्रिंसिपल और हेडमास्टर की जानकारी में बदलाव तथा यूजर मैनेजमेंट अपडेट करने के लिए भी पोर्टल खोल दिया गया है।
UDISE+ पोर्टल क्या है
UDISE+ (यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस) भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित देश का सबसे बड़ा स्कूल शिक्षा डेटा प्लेटफॉर्म है। इस पोर्टल के माध्यम से देशभर के लाखों सरकारी और मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों की जानकारी एकत्र की जाती है, जिसका उपयोग योजना निर्माण, बजट आवंटन और नीति निर्धारण में किया जाता है।
किस यूजर रोल से हो रहा है अपडेट
स्कूल प्रोफाइल अपडेट करने का कार्य "School User with DCF Entry Permission" यूजर रोल के माध्यम से किया जा रहा है। इसका अर्थ है कि स्कूल स्तर पर अधिकृत उपयोगकर्ता ही DCF (डेटा कैप्चर फॉर्मेट) फॉर्म भरने के लिए लॉगिन कर सकते हैं।
फॉर्म को चरणबद्ध तरीके से खोला जा रहा है
UDISE+ पोर्टल पर स्कूल प्रोफाइल फॉर्म को एक साथ नहीं, बल्कि धीरे-धीरे चरणों में खोला जा रहा है। फिलहाल केवल सेक्शन 1A के अंतर्गत क्रमांक 1.1 से 1.30 तक के फॉर्म ही सक्रिय किए गए हैं। इसलिए सभी स्कूलों को सलाह दी जाती है कि वे इसे तुरंत अपडेट कर लें, क्योंकि आगे के चरण चरणबद्ध रूप से खुलते रहेंगे।
स्कूल प्रोफाइल के मुख्य सेक्शन
स्कूल प्रोफाइल फॉर्म को दो बड़े सेक्शन में बांटा गया है। सेक्शन 1 में स्कूल की लोकेशन, संरचना, प्रबंधन और शिक्षा माध्यम से जुड़ी जानकारी होती है, जबकि सेक्शन 2 में भौतिक सुविधाओं, उपकरणों, कंप्यूटर और डिजिटल पहल से संबंधित जानकारी भरी जाती है।
| क्रम | DCF क्रमांक | फॉर्म का नाम | स्थिति |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.1 से 1.30 | सेक्शन 1A - बेसिक स्कूल प्रोफाइल (लोकेशन, प्रबंधन, माध्यम आदि) | पूर्ण |
| 2 | 1.31 से 1.39 | स्कूल अन्य विवरण | अपूर्ण |
| 3 | 1.58.1 से 1.58.20 | सेक्शन 1B - स्कूल सुरक्षा एवं अन्य पैरामीटर | अपूर्ण |
| 4 | 1.59 से 1.62 | सेक्शन 1(c) - प्राप्तियां और व्यय | अपूर्ण |
| 5 | 2.1 से 2.6 | सेक्शन 2 - भौतिक सुविधाएं, उपकरण, कंप्यूटर एवं डिजिटल पहल | अपूर्ण |
| 6 | 2.7 से 2.19 | शौचालय एवं अन्य सुविधाएं | अपूर्ण |
| 7 | 2.20 से 2.23 | स्कूल में भौतिक सुविधाएं एवं उपकरण | अपूर्ण |
| 8 | 2.24 से 2.28 | कंप्यूटर एवं डिजिटल पहल | अपूर्ण |
सेक्शन 1A में कौन-कौन सी जानकारी भरनी होती है
सेक्शन 1A में स्कूल की बुनियादी पहचान और स्थान से जुड़ी जानकारी भरी जाती है। नीचे इसके प्रमुख बिंदु दिए गए हैं।
स्कूल की पहचान और स्थान
इसमें स्कूल का नाम बड़े अक्षरों में, जिले और ब्लॉक का नाम, स्कूल का प्रकार (ग्रामीण या शहरी), पूरा पता, पिन कोड और क्लस्टर रिसोर्स सेंटर (CRC) की जानकारी भरनी होती है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए राजस्व ब्लॉक, गांव और ग्राम पंचायत का नाम देना होता है, जबकि शहरी क्षेत्र के लिए स्थानीय निकाय और वार्ड का नाम भरना अनिवार्य है।
निर्वाचन क्षेत्र और भौगोलिक स्थिति
स्कूल से जुड़े विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र का नाम भरना होता है। इसके साथ ही स्कूल का सटीक भौगोलिक स्थान डिग्री और दशमलव प्रारूप में अक्षांश (Latitude) और देशांतर (Longitude) के रूप में दर्ज करना अनिवार्य है।
संपर्क और प्रधानाचार्य विवरण
स्कूल का संपर्क विवरण जैसे STD कोड, लैंडलाइन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल और वेबसाइट भरनी होती है। साथ ही प्रधानाचार्य या प्रभारी का नाम, पद, मोबाइल नंबर और ईमेल भी दर्ज करना जरूरी है।
प्रबंधन और वर्गीकरण
स्कूल का प्रबंधन प्रकार (सरकारी, निजी, सहायता प्राप्त आदि), प्रबंधन कोड, प्रशासन प्रकार और स्कूल का वर्गीकरण भरना होता है। यदि स्कूल पीएम-श्री (PM-SHRI) योजना के अंतर्गत आता है, तो उसकी जानकारी भी देनी होगी।
कक्षाएं, माध्यम और भाषा
स्कूल में सबसे निचली और सबसे ऊंची कक्षा, प्री-प्राइमरी सेक्शन की उपलब्धता, शिक्षा का माध्यम (एक से अधिक होने पर छात्र संख्या के अनुसार क्रम में) और विषय के रूप में पढ़ाई जाने वाली भाषाओं की जानकारी भरनी होती है।
मान्यता, पाठ्यक्रम और RTE
स्कूल की स्थापना का वर्ष, मान्यता की स्थिति (स्थायी, अस्थायी या अमान्य) और मान्यता का वर्ष भरना होता है। इसके अलावा प्राइमरी सेक्शन में अपनाए गए पाठ्यक्रम (NCERT, राज्य पाठ्यक्रम या अन्य), अल्पसंख्यक प्रबंधन की स्थिति और RTE अधिनियम की धारा 12 के तहत 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर प्रवेश की जानकारी भी देनी होती है।
कौन-सी जानकारी स्कूल स्तर पर बदली जा सकती है
UDISE+ फॉर्म में हर फील्ड को स्कूल स्तर पर अपडेट करने की अनुमति नहीं है। कुछ जानकारी केवल संबंधित अधिकारी के माध्यम से ही बदली जा सकती है।
- ## चिन्हित फील्ड: इन्हें स्कूल डायरेक्टरी मैनेजमेंट पोर्टल के माध्यम से सीधे स्कूल स्तर पर अपडेट किया जा सकता है। इसमें संपर्क विवरण, प्रधानाचार्य की जानकारी, रिस्पॉन्डेंट विवरण और शिक्षा माध्यम जैसी जानकारी शामिल है।
- @@ चिन्हित फील्ड: इन्हें अपडेट करने के लिए ब्लॉक, जिला या राज्य MIS कार्यालय से संपर्क करना अनिवार्य है। इसमें स्कूल का नाम, जिला-ब्लॉक विवरण, प्रबंधन कोड और स्कूल श्रेणी कोड जैसी संवेदनशील जानकारी शामिल है।
स्कूलों के लिए क्यों जरूरी है यह अपडेट
UDISE+ पर सही और समय पर डेटा अपडेट करना केवल एक औपचारिकता नहीं है। इसका सीधा असर स्कूल को मिलने वाली सरकारी योजनाओं और अनुदान पर पड़ता है।
- समग्र शिक्षा अभियान, पीएम पोषण और RTE अवसंरचना योजनाओं के तहत अनुदान केवल प्रमाणित UDISE+ डेटा के आधार पर ही जारी किया जाता है।
- अधूरी या गलत जानकारी के कारण स्कूल को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता।
- डेटा में गड़बड़ी पाए जाने पर जिला और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी स्कूल को नोटिस जारी कर सकते हैं।
- यह डेटा राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) की प्रगति रिपोर्ट और अन्य सरकारी रिपोर्टों में भी उपयोग होता है।
अपडेट के लिए अंतिम समय-सीमा क्या है
UDISE+ पोर्टल पर सभी मॉड्यूल का डेटा प्रमाणित और लॉक करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक निश्चित रेफरेंस तिथि तय की जाती है। स्कूलों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि से पहले ही स्कूल प्रोफाइल अपडेट कर लें, क्योंकि तिथि के बाद बदलाव के लिए जिला शिक्षा अधिकारी की लिखित अनुमति आवश्यक होती है। सटीक तिथि की जानकारी के लिए स्कूल udiseplus.gov.in पोर्टल पर जारी आधिकारिक सूचना अवश्य देखें।
UDISE+ पोर्टल पर लॉगिन करने की प्रक्रिया
स्कूल प्रोफाइल अपडेट करने के लिए सबसे पहले स्कूल को आधिकारिक वेबसाइट udiseplus.gov.in पर जाना होता है। वहां "School Profile" मॉड्यूल के लिंक पर क्लिक करने के बाद स्कूल का 11 अंकों का UDISE कोड यूजरनेम के रूप में दर्ज करना होता है। पासवर्ड ब्लॉक MIS समन्वयक द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। इसके बाद स्क्रीन पर दिखाई देने वाला कैप्चा कोड सही-सही भरकर लॉगिन बटन पर क्लिक करना होता है। लॉगिन सफल होने पर स्कूल का नाम और UDISE कोड डैशबोर्ड पर दिखाई देने लगता है, जिससे यह पुष्टि हो जाती है कि सही स्कूल का डेटा खुला है।
लॉगिन के बाद डैशबोर्ड पर सभी सेक्शन की सूची दिखाई देती है, जिसमें प्रत्येक फॉर्म के आगे उसकी स्थिति (पूर्ण या अपूर्ण) दर्शाई जाती है। स्कूल को केवल उन्हीं फॉर्म को भरना होता है, जिनके "Edit" बटन सक्रिय हैं। यदि किसी फॉर्म का बटन निष्क्रिय दिखाई दे, तो इसका अर्थ है कि वह फॉर्म अभी उस स्कूल के लिए नहीं खोला गया है।
डेटा भरते समय किन बातों का ध्यान रखें
स्कूल प्रोफाइल में दर्ज की गई जानकारी का सीधा प्रभाव स्कूल की योजनाओं और अनुदान पर पड़ता है, इसलिए डेटा भरते समय सावधानी आवश्यक है।
- स्कूल का नाम, पता और पिन कोड मौजूदा आधिकारिक दस्तावेजों से मिलाकर ही भरें।
- भौगोलिक स्थान (Latitude-Longitude) दर्ज करने से पहले सुनिश्चित करें कि यह स्कूल भवन की वास्तविक स्थिति दर्शाता है, क्योंकि गलत जानकारी से भविष्य में सत्यापन में दिक्कत आ सकती है।
- प्रधानाचार्य और रिस्पॉन्डेंट का मोबाइल नंबर तथा ईमेल सक्रिय होना चाहिए, क्योंकि पोर्टल की महत्वपूर्ण सूचनाएं इसी पर भेजी जाती हैं।
- माध्यम और भाषा से जुड़ी जानकारी छात्र संख्या के अनुसार सही क्रम में भरें, ताकि रिपोर्टिंग में त्रुटि न हो।
- किसी भी फील्ड को भरने से पहले संबंधित दस्तावेज (मान्यता प्रमाण पत्र, स्थापना वर्ष प्रमाण आदि) साथ रखें।
स्कूलों को क्या करना चाहिए
सभी सरकारी और निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों को udiseplus.gov.in पर लॉगिन कर सेक्शन 1A के अंतर्गत उपलब्ध सभी फील्ड को शीघ्र भरना चाहिए। जिन फील्ड में ## चिन्ह है, उन्हें स्कूल स्वयं अपडेट कर सकते हैं। जिन फील्ड में @@ चिन्ह है, उनके लिए तुरंत संबंधित ब्लॉक या जिला MIS समन्वयक से संपर्क करें। आगे आने वाले चरणों में सेक्शन 1B, 1(c) और सेक्शन 2 के फॉर्म भी चरणबद्ध रूप से खोले जाएंगे, जिनकी जानकारी समय-समय पर पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
UDISE+ पोर्टल पर लॉगिन कैसे करें?
udiseplus.gov.in पर जाकर School Profile मॉड्यूल चुनें, 11 अंकों का UDISE कोड यूजरनेम के रूप में डालें, ब्लॉक MIS समन्वयक द्वारा दिया गया पासवर्ड भरें और कैप्चा दर्ज कर लॉगिन करें।
क्या स्कूल प्रोफाइल अपडेट करना अनिवार्य है?
हां, सभी सरकारी और मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के लिए UDISE+ पर स्कूल प्रोफाइल अपडेट करना अनिवार्य है, क्योंकि इसी डेटा के आधार पर सरकारी योजनाओं और अनुदान का निर्धारण होता है।
पासवर्ड भूल जाने पर क्या करें?
यदि स्कूल का UDISE पासवर्ड भूल गया है, तो पोर्टल पर उपलब्ध "Forgot Password" विकल्प का उपयोग करें या सीधे ब्लॉक अथवा जिला MIS कार्यालय से संपर्क करें।
@@ चिन्ह वाली जानकारी कैसे बदलें?
@@ चिन्ह वाली फील्ड स्कूल स्तर पर संपादन योग्य नहीं होतीं। इन्हें बदलवाने के लिए स्कूल को अपने ब्लॉक, जिला या राज्य MIS कार्यालय में लिखित अनुरोध देना होता है।
स्टूडेंट अपडेट करने के लिए यहाँ जाए :- Udise Plus
Sponsered By Kaleshkarao


Comments (0)