RTE उत्तराखंड: प्रवेश और एनरोलमेंट की अंतिम तिथि बढ़कर 10 अक्टूबर 2026 हुई

आरटीई उत्तराखंड पोर्टल (rteonline.uk.gov.in) पर द्वितीय चरण के प्रवेश और एनरोलमेंट की अंतिम तिथि बढ़ाकर 10 अक्टूबर 2026 कर दी गई है। अभिभावक और विद्यालय समय सीमा के भीतर अपनी प्रक्रिया पूरी करें।

Oct 03, 2026 - 08:02
Updated: 19 hours ago
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RTE Uttarakhand admission last date extended 10 October 2026 notification on portal
आरटीई उत्तराखंड पोर्टल पर प्रवेश और एनरोलमेंट की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर 2026 तक बढ़ाए जाने की आधिकारिक सूचना का स्क्रीनशॉट।

आरटीई उत्तराखंड पोर्टल rteonline.uk.gov.in पर एक नई सूचना जारी कर प्रवेश और एनरोलमेंट की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया गया है। नई सूचना के अनुसार चयनित बच्चों द्वारा विद्यालय में प्रवेश लिए जाने एवं विद्यालय द्वारा पोर्टल पर चयनित बच्चों को एनरोल किए जाने की अंतिम तिथि अब 10 अक्टूबर 2026 तक विस्तारित कर दी गई है। इससे पहले यह अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 निर्धारित थी, जिसकी जानकारी अपबीती पहले ही RTE उत्तराखंड: द्वितीय चरण की अंतिम तिथि से जुड़ी रिपोर्ट में दे चुका है। यह विस्तार उन सभी अभिभावकों और विद्यालयों के लिए राहत भरी खबर है, जो तय समय में प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए थे।

पोर्टल की नई सूचना में क्या कहा गया है

rteonline.uk.gov.in पर प्रदर्शित ताजा सूचना के अनुसार दो बिंदु स्पष्ट किए गए हैं। पहला, चयनित बच्चों द्वारा विद्यालय में प्रवेश लिए जाने एवं विद्यालय द्वारा पोर्टल पर चयनित बच्चों को एनरोल किए जाने की अंतिम तिथि अब 10 अक्टूबर 2026 है। दूसरा, अभिभावक पहले की तरह पोर्टल पर "परिणाम" विकल्प में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज कर लॉटरी परिणाम देख सकते हैं। यानी तिथि बढ़ने के बावजूद परिणाम देखने की प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

पहले क्या थी समय-सीमा

इससे पहले विभाग ने दूसरे चरण में चयनित बच्चों के लिए 30 सितंबर 2026 तक प्रवेश एवं एनरोलमेंट अनिवार्य किया था। उस सूचना और संबंधित प्रक्रिया की पूरी जानकारी अपबीती की पूर्व रिपोर्ट में दी जा चुकी है। अब इस तिथि को 10 दिन आगे बढ़ाकर 10 अक्टूबर 2026 कर दिया गया है, जिससे जिन अभिभावकों के दस्तावेज अधूरे थे या जो किसी कारणवश विद्यालय नहीं पहुंच पाए थे, उन्हें अतिरिक्त समय मिल गया है।

नई तिथि किन-किन पर लागू होती है

यह विस्तारित तिथि दो पक्षों पर समान रूप से लागू होती है। पहला पक्ष वे अभिभावक हैं जिनके बच्चे लॉटरी में चयनित हुए हैं लेकिन अभी तक विद्यालय में औपचारिक प्रवेश नहीं लिया है। दूसरा पक्ष स्वयं निजी विद्यालय हैं, जिन्हें चयनित बच्चों की जानकारी पोर्टल पर एनरोल (दर्ज) करनी होती है। दोनों ही प्रक्रियाएं अब तक पूरी नहीं होने की स्थिति में 10 अक्टूबर 2026 तक पूरी की जा सकती हैं।

प्रक्रिया पहले की अंतिम तिथि नई अंतिम तिथि
अभिभावकों द्वारा विद्यालय में प्रवेश 30 सितंबर 2026 10 अक्टूबर 2026
विद्यालय द्वारा पोर्टल पर एनरोलमेंट 30 सितंबर 2026 10 अक्टूबर 2026
लॉटरी परिणाम देखने की सुविधा उपलब्ध पूर्ववत उपलब्ध

लॉटरी परिणाम कैसे देखें

rteonline.uk.gov.in पर जाकर होम पेज पर दिखाई दे रहे परिणाम (रिजल्ट) विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद आवेदन के समय मिला रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करने पर स्क्रीन पर बच्चे के चयन की स्थिति, आवंटित विद्यालय का नाम और चरण संबंधी जानकारी दिखाई देगी। जिन अभिभावकों को अब तक एसएमएस के माध्यम से सूचना नहीं मिली है, उन्हें भी पोर्टल पर स्वयं रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर स्थिति जांच लेनी चाहिए।

तिथि में विस्तार की जरूरत सामान्यतः क्यों पड़ती है

आरटीई जैसी बड़ी प्रवेश प्रक्रियाओं में तिथि विस्तार कोई असामान्य बात नहीं है। देश के कई राज्यों में इस सत्र के दौरान भी आवेदन या प्रवेश की अंतिम तिथि एक से अधिक बार बढ़ाई जा चुकी है। आमतौर पर इसके पीछे कुछ सामान्य कारण होते हैं, जैसे अभिभावकों के पास समय पर आय, जाति या निवास प्रमाण पत्र न पहुंच पाना, विद्यालयों द्वारा बड़ी संख्या में बच्चों का डाटा पोर्टल पर एक साथ दर्ज करने में लगने वाला समय, या फिर तकनीकी कारणों से पोर्टल पर अस्थायी दिक्कतें आना। उत्तराखंड में भी दूसरे चरण की लॉटरी और पंजीकरण प्रक्रिया में पहले ही देरी हो चुकी थी, ऐसे में अंतिम चरण की तिथि को व्यावहारिक बनाए रखने के लिए इसे आगे बढ़ाया जाना स्वाभाविक कदम माना जा सकता है।

प्रवेश के लिए जरूरी दस्तावेज, जो साथ ले जाने हैं

तिथि बढ़ने का मतलब यह नहीं कि दस्तावेजों की सूची में कोई बदलाव हुआ है। विद्यालय में प्रवेश के समय नीचे दिए गए दस्तावेज अनिवार्य रूप से साथ ले जाने चाहिए।

  • लॉटरी में मिला रजिस्ट्रेशन/एप्लीकेशन नंबर और चयन का प्रमाण
  • बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र अथवा बीपीएल राशन कार्ड की मूल एवं छायाप्रति
  • निवास प्रमाण पत्र (वोटर कार्ड, बिजली बिल या बैंक पासबुक में से कोई एक)
  • जाति प्रमाण पत्र, यदि एससी/एसटी/ओबीसी श्रेणी में आवेदन किया गया हो
  • अभिभावक का वैध पहचान पत्र

विद्यालयों के लिए एनरोलमेंट क्यों जरूरी है

केवल बच्चे को कक्षा में बैठा लेना पर्याप्त नहीं माना जाता, विद्यालय को पोर्टल पर संबंधित बच्चे की एनरोलमेंट प्रविष्टि भी दर्ज करनी होती है। फीस प्रतिपूर्ति (रीइम्बर्समेंट) की प्रक्रिया पोर्टल पर दर्ज एनरोलमेंट डाटा के आधार पर ही आगे बढ़ती है, इसलिए यदि कोई विद्यालय समय पर एनरोलमेंट नहीं करता, तो इसका सीधा असर उसकी प्रतिपूर्ति राशि मिलने में देरी के रूप में पड़ सकता है। यही कारण है कि विभाग ने दोनों पक्षों के लिए एक समान तिथि निर्धारित की है, ताकि अभिभावक और विद्यालय दोनों एक साथ प्रक्रिया पूरी कर सकें।

क्या यह तिथि फिर से बढ़ाई जा सकती है

चूंकि पहले भी एक बार तिथि 30 सितंबर से बढ़ाकर 10 अक्टूबर की गई है, इसलिए यह संभव है कि यदि बड़ी संख्या में मामले लंबित रहते हैं तो विभाग भविष्य में भी तिथि में बदलाव कर सकता है। हालांकि यह पूरी तरह विभाग के विवेक पर निर्भर करता है, इसलिए अभिभावकों और विद्यालयों को अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना यथाशीघ्र प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए, ताकि अंतिम समय में किसी तकनीकी दिक्कत से बचा जा सके।

अगर विद्यालय प्रवेश देने में टालमटोल करे तो क्या करें

पोर्टल के माध्यम से लॉटरी में चयनित बच्चे को प्रवेश देने से इनकार करना विद्यालय के लिए नियम विरुद्ध है। यदि दस्तावेज पूरे होने के बावजूद कोई निजी विद्यालय प्रवेश देने में देरी करता है, तो अभिभावक इसकी लिखित शिकायत संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी या जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दर्ज करा सकते हैं। चूंकि विद्यालयों के लिए भी एनरोलमेंट की तिथि 10 अक्टूबर तय की गई है, इसलिए देरी की स्थिति में विद्यालय पर भी जवाबदेही बनती है।

अभिभावकों और विद्यालयों के लिए आगे की सलाह

जिन अभिभावकों ने अब तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें 10 अक्टूबर 2026 से पहले आवंटित विद्यालय से संपर्क कर सभी दस्तावेजों के साथ प्रवेश पूरा कर लेना चाहिए। वहीं विद्यालयों को भी चाहिए कि वे प्रथम व द्वितीय, दोनों चरणों में चयनित बच्चों की एनरोलमेंट प्रविष्टि समय रहते पोर्टल पर पूरी कर लें। किसी भी अद्यतन सूचना के लिए आधिकारिक पोर्टल rteonline.uk.gov.in को नियमित रूप से देखते रहना ही सबसे भरोसेमंद तरीका है, क्योंकि पोर्टल पर जारी सूचनाएं समय-समय पर अपडेट होती रहती हैं। साथ ही, किसी एजेंट या अनौपचारिक स्रोत की जानकारी पर निर्भर रहने के बजाय हमेशा आधिकारिक पोर्टल से ही पुष्टि करना बेहतर रहेगा, ताकि गलत जानकारी के कारण समय सीमा चूकने का जोखिम न रहे।

संक्षेप में, अब अभिभावकों और विद्यालयों दोनों के पास प्रक्रिया पूरी करने के लिए 10 अक्टूबर 2026 तक का अतिरिक्त समय है। जिन परिवारों ने अब तक प्रवेश नहीं लिया है, उन्हें इस अवसर का उपयोग करते हुए जल्द से जल्द आवश्यक कार्रवाई पूरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि आगे की तिथि बढ़ने या न बढ़ने को लेकर फिलहाल कोई निश्चितता नहीं है।

Frequently Asked Questions

एसएमएस न आने पर घबराएं नहीं, सीधे आधिकारिक पोर्टल rteonline.uk.gov.in पर जाकर "परिणाम" विकल्प में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करके चयन की स्थिति देख सकते हैं।

नहीं, आरटीई (RTE) के तहत चयनित बच्चों को कक्षा 8 तक निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। स्कूल प्रवेश या ट्यूशन फीस के रूप में कोई शुल्क नहीं ले सकता है।

हाँ, पहचान और आयु सत्यापन के लिए बच्चे का आधार कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र होना अनिवार्य दस्तावेजों में शामिल है।

सामान्यतः पोर्टल द्वारा नियमानुसार लॉटरी के आधार पर स्कूल आवंटित किया जाता है, अपनी इच्छा से स्कूल बदलने का प्रावधान सीधे पोर्टल पर नहीं होता है। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
Naina Saini

"Naina Saini is an Editorial Intern at Aapbiti, specializing in publishing and managing education-focused news articles. Operating under the direct mentorship and guidance of Shakti Rao Mani, the Product Owner of aapbiti.com, Naina is dedicated to delivering accurate, timely, and engaging academic updates. Her role focuses on keeping readers informed about educational trends, exams, admissions, and key academic policies."

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