RTE Admission 2026-27: उत्तराखण्ड में निजी स्कूलों में मुफ्त प्रवेश — पात्रता, दस्तावेज़ और आवेदन की पूरी जानकारी
उत्तराखण्ड में RTE Act धारा 12(1)(c) के तहत शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए निजी विद्यालयों में EWS व अपवंचित वर्ग के बच्चों का निःशुल्क प्रवेश शुरू हो गया है। समग्र शिक्षा उत्तराखण्ड द्वारा जारी आदेश के अनुसार ऑनलाइन आवेदन 24 मार्च से 2 अप्रैल 2026 तक rteonline.uk.gov.in पर किए जा सकते हैं। Pre-Primary स्कूलों के लिए बच्चे की न्यूनतम आयु 3 वर्ष और Class 1 से शुरू होने वाले स्कूलों के लिए 6 वर्ष होनी चाहिए — दोनों 30 जून 2026 को पूर्ण। लॉटरी प्रक्रिया 17 अप्रैल 2026 को राज्य स्तर पर ऑनलाइन होगी। आवेदन के बाद दस्तावेज़ 3 अप्रैल तक खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है। यह प्रवेश पूरी तरह निःशुल्क है।
उत्तराखण्ड सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE Act) की धारा 12(1)(c) के तहत शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए निजी विद्यालयों में अपवंचित (Disadvantaged) एवं कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section) के बच्चों के निःशुल्क प्रवेश की प्रक्रिया आरम्भ कर दी है। समग्र शिक्षा, उत्तराखण्ड के राज्य परियोजना निदेशक दीप्ति सिंह (IAS) द्वारा 27 फरवरी 2026 को पत्रांक 2252/RTE-12(1)(c)-Adm./2025-26 के अंतर्गत आधिकारिक आदेश जारी किया गया है। इस लेख में प्रवेश प्रक्रिया, पात्रता, जरूरी दस्तावेज़ और पूरी समय-सारिणी की विस्तृत जानकारी दी गई है।
RTE Act 12(1)(c) क्या है?
Right to Education (RTE) Act 2009 की धारा 12(1)(c) के अंतर्गत सभी मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों को अपनी कुल प्रवेश क्षमता की 25% सीटें अपवंचित एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क आरक्षित करनी होती हैं। इन बच्चों की फीस राज्य सरकार सीधे स्कूल को प्रतिपूर्ति (Reimbursement) के रूप में देती है।
उत्तराखण्ड में यह प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन लॉटरी सिस्टम के माध्यम से होती है जिससे पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित होती है। प्रवेश का आधिकारिक पोर्टल है: www.rteonline.uk.gov.in
पात्रता — कौन कर सकता है आवेदन?
आयु सीमा (Pre-Primary Schools के लिए): बच्चे की न्यूनतम आयु 30 जून 2026 को 3 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए।
आयु सीमा (Class 1 से संचालित Schools के लिए): बच्चे की न्यूनतम आयु 30 जून 2026 को 6 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए।
पड़ोस की परिभाषा (Neighbourhood): जिस वार्ड (ग्राम पंचायत / नगर पंचायत / नगर पालिका / नगर निगम) में विद्यालय स्थित है, उसी वार्ड के पात्र बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि उस वार्ड में पर्याप्त संख्या में पात्र बच्चे उपलब्ध न हों तो सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी क्षेत्र बढ़ाने का निर्णय कर सकते हैं।
RTE Admission 2026-27 — आधिकारिक समय-सारिणी
| कार्यक्रम | अंतिम तिथि |
|---|---|
| जनपद स्तर से समाचार पत्रों में विज्ञप्ति जारी | 05 मार्च 2026 |
| ऑनलाइन पोर्टल पर निजी विद्यालयों का अपडेट एवं नवीन पंजीकरण | 06–15 मार्च 2026 |
| खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा मान्यता व आरक्षित सीटों का सत्यापन | 23 मार्च 2026 |
| छात्रों हेतु ऑनलाइन आवेदन (rteonline.uk.gov.in पर) | 24 मार्च – 02 अप्रैल 2026 |
| खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दस्तावेज़ जमा करने की अंतिम तिथि | 03 अप्रैल 2026 |
| दस्तावेज़ जाँच एवं लॉटरी हेतु अर्हता पुष्टि की अंतिम तिथि | 13 अप्रैल 2026 |
| राज्य स्तर पर ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया | 17 अप्रैल 2026 |
| लॉटरी परिणाम पोर्टल एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर उपलब्ध | 18 अप्रैल 2026 |
| चयनित बच्चों का विद्यालय में प्रवेश एवं पोर्टल पर Enroll | 18–30 अप्रैल 2026 |
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। नीचे दिए गए चरणों का क्रमबद्ध रूप से पालन करें:
आवश्यक दस्तावेज़
आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ों की मूल प्रति एवं फोटोकॉपी दोनों जमा करनी होंगी:
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र (केवल यही जन्म तिथि सत्यापन हेतु मान्य)
- पते का प्रमाण पत्र (राशन कार्ड / वोटर आईडी / बिजली बिल आदि)
- जाति / श्रेणी प्रमाण पत्र (SC/ST/OBC/EWS जैसा लागू हो)
- अभिभावक का पहचान पत्र (आधार कार्ड / वोटर आईडी)
- आय प्रमाण पत्र (EWS श्रेणी के आवेदकों हेतु)
- ऑनलाइन पंजीकरण प्रपत्र की प्रिंट
निजी विद्यालयों के लिए निर्देश
समग्र शिक्षा के आदेशानुसार सभी मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों को 15 मार्च 2026 तक पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपडेट अथवा पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण न करने वाले विद्यालयों में RTE के तहत नए प्रवेश नहीं हो सकेंगे और मान्यता प्रत्याहरण की कार्यवाही भी सम्भव है।
- पोर्टल पर 'विद्यालय लॉगइन' से जानकारी अपडेट करें।
- सबसे निचली मान्यता प्राप्त कक्षा (Nursery / LKG / Class 1) में ही RTE सीटों की संख्या दर्ज करें।
- लॉटरी में चयन के पश्चात बच्चों को 18 से 30 अप्रैल के बीच पोर्टल पर Enroll बटन दबाकर प्रवेश की पुष्टि करना अनिवार्य है।
- विभागीय स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर सम्बन्धित अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित कर नियमसंगत कार्यवाही की जाएगी।
महत्वपूर्ण बातें जो प्रत्येक अभिभावक को जाननी चाहिए
लॉटरी प्रक्रिया निःशुल्क है: प्रवेश ऑनलाइन लॉटरी से होगा। यह सम्पूर्ण प्रक्रिया निःशुल्क है। किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रवेश दिलाने के नाम पर धन मांगे जाने पर सम्बन्धित अधिकारी को शिकायत करें।
वार्ड आधारित प्राथमिकता: जिस वार्ड में विद्यालय है, उसी वार्ड के पात्र बच्चों को प्रथम प्राथमिकता मिलेगी।
प्रवेश कक्षा: प्रत्येक विद्यालय में उसकी सबसे निचली मान्यता प्राप्त कक्षा — Nursery, LKG अथवा Class 1, जो भी उस विद्यालय में प्रथम कक्षा हो — में ही प्रवेश दिया जाएगा।
रसीद अनिवार्य: BEO कार्यालय में दस्तावेज़ जमा करते समय हस्ताक्षर एवं मुहर सहित रसीद प्राप्त करना अनिवार्य है।
कानूनी आधार: यह प्रवेश उत्तराखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 (यथा संशोधित 2013) के प्रावधानों के अनुसार सम्पन्न होगा।
हेल्पलाइन — शिकायत एवं सहायता के लिए
किसी भी समस्या अथवा शिकायत के निराकरण हेतु नीचे दिए गए नम्बरों पर सोमवार से शनिवार, प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक सम्पर्क किया जा सकता है:
निष्कर्ष
RTE Act की धारा 12(1)(c) के तहत मिलने वाला यह प्रवेश उन परिवारों के बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है जो आर्थिक कारणों से अपने बच्चों को अच्छे निजी विद्यालय में नहीं पढ़ा पाते। उत्तराखण्ड सरकार की यह पहल बाल शिक्षा को सुलभ और समावेशी बनाने की दिशा में एक सार्थक कदम है।
आवेदन की अंतिम तिथि 2 अप्रैल 2026 है। अभिभावकों से अनुरोध है कि समय-सारिणी का पालन करते हुए शीघ्र आवेदन करें और किसी भी कठिनाई के लिए हेल्पलाइन नम्बरों पर सम्पर्क करें।
स्रोत: समग्र शिक्षा उत्तराखण्ड, पत्रांक रा.प.का./2252/RTE-12(1)(c)-Adm./2025-26, दिनांक 27 फरवरी 2026 | जारीकर्ता: दीप्ति सिंह (IAS), राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उत्तराखण्ड।
Shakti Rao Mani शिक्षा नीति, सरकारी योजनाओं और उत्तराखण्ड के विद्यालयी शिक्षा तंत्र पर विशेष रूप से लिखते हैं। Aapbiti के Education Unit से जुड़े हैं और अभिभावकों व छात्रों तक सटीक एवं उपयोगी जानकारी पहुँचाना उनकी प्राथमिकता है।
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